CCS(CCA) rules Government of India Decisions in respect of penalties;
1. Departmental action in respect of misconduct committed in earlier employment:-
It is clarified that the provision of Rule 11 of the CCS(CCA) Rules, 1965, which envisages the imposition of penalties on Government servant for 'good and sufficient reason' is adequate authority for taking action against a Government servant in respect of misconduct committed before his employment if the misconduct committed before his employment was of such a nature as has rational connection with his present employment and renders him unfit and unsuitable for continuing in service. When such action is taken, renders him unfit and unsuitable for continuance in service.किसी भी नियोक्ता पर यह प्रतिबंध नहीं है कि वह किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी से पूर्व किए गए कदाचार के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई न कर सके जबकि कदाचार का स्वरूप ऐसा हो जिसका उसकी वर्तमान नौकरी से युक्तिमूलक संबंध है और उसे सेवा में बनाए रखने के लिए अयोग्य तथा अनुपयुक्त ठहराता है । अनुशासन नियमों में यह उपबंध कि उचित तथा पर्याप्त कारणों से शास्ति लगाई जा सकती है जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील ) नियमावली 1965 के नियम 11 में व्यवस्था है , उपर्युक्त स्वरूप के कदाचार के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार होगा । जब ऐसी कार्रवाई की जाती है तो आरोप में विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाए कि कथित कदाचार का स्यरूप ऐसा है जो उसे सेवा में बनाए रखने के लिए अयोग्य तथा अनुपयुक्त ठहराता है ।
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